मैनपुरी। कुरावली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के बाद आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले एक आरोपित को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। पॉक्सो एक्ट प्रथम के न्यायाधीश तालेवर सिंह ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। यह घटना करीब नौ साल पहले 18 फरवरी 2017 शाम की है। एक युवती खेत की ओर जा रही थी, तभी नगला चिरौंजी निवासी मनोज कुमार ने उसे जबरन पकड़ा और छेड़खानी की। युवती के पिता के शोर सुनकर बचाने आने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस घटना से आहत होकर युवती ने अगले दिन 19 फरवरी 2017 की सुबह अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में युवती ने लिखा था कि आरोपित मनोज पहले भी कई बार उसे धमकाकर दुष्कर्म कर चुका था। इसलिए उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।