मैनपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर ले जाने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। थाना दन्नाहार में रंजीत कुमार निवासी गांव संपरम थाना चौबिया जनपद इटावा के विरुद्ध एक नाबालिग को ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद विवेचक ने जांच की। सुनवाई के दौरान मामले को झूठा बताते हुए आरोपी ने जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। पीठासीन अधिकारी जहेंद्र पाल सिंह ने पत्रावली, पीड़िता की जन्मतिथि और उसके बयानों का बारीकी से अवलोकन किया। इसी के आधार पर रंजीत का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।