महोबा। छात्रा से छेड़डाड़ के दोषी को कोर्ट ने तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पश्चिम बंगाल के जनपद चौबीस परगना के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी महोबा मुख्यालय के गांधीनगर में किराये के मकान में रहकर हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण करती थी। शहर के एक इंटर कॉलेज में आने-जाने के दौरान पड़ोसी सोनू तिवारी उसका पीछा करता था। 30 जुलाई 2019 को सोनू ने छात्रा के स्कूल से घर लौटने के छेड़खानी की। छात्रा ने परिजनों को पूरी घटना बताई। पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली में आरोपी सोनू तिवारी के खिलाफ छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉस्को अधिनियम) कु. अलका चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त सोनू तिवारी को तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।