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Mahoba News: 12 साल चला मुकदमा, 24 माह की सजा

Sat, 02 Aug 2025 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
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हमीरपुर। गैंगस्टर एक्ट के 12 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी कौशल को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सदर कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई रविंद्र कुमार ने अदालत को बताया था कि 31 मई 2013 की शाम करीब साढ़े सात बजे वह क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान खालेपुरा व नौबस्ता मोहल्ला में जानकारी मिली कि बंगाली मोहल्ला निवासी दीपू साहू का संगठित गिरोह है। वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके खिलाफ चोरी, पुलिस से मुठभेड़ सहित कई मामले दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ गैंग चार्ट का अनुमोदन किया था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गैंग के सदस्य कौशल को सजा सुनाई है।
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