महोबा। मारपीट और एससीएसटी एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। थाना श्रीनगर के अतरारमाफ गांव निवासी बाबूलाल अहिरवार ने बताया कि 19 जून 2020 को गांव का हरनारायण उसकी पत्नी को मेला दिखाने ले गया था। इसके बाद उसकी पत्नी लौटकर नहीं आई। साथ ही आरोपी के कहने पर उसकी पत्नी ने उसके ऊपर मुकदमे दायर कर दिए। जो उसने खारिज कराए। बाद में एक मुकदमा दायर किया। आरोपी हरनारायण ने दो अन्य साथियों के साथ उसके घर आकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस से शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया था। न्यायालय के आदेश पर मारपीट, एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तेंद्र पाल ने दोषी हरनारायण को एक वर्ष के कारावास व 2,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। (संवाद)