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महोबा : किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की सजा

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महोबा। किशोरी से छेड़खानी के छह साल पुराने मामले में अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दोषी तीन वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दो मार्च 2016 की शाम चार बजे 13 वर्षीय पुत्री शौचक्रिया के लिए खेतों की तरफ जा रही थी। रास्ते में गांव के बबलू राजपूत ने उसे पकड़ लिया। शोर शराबा मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। घर पहुंच किशोरी ने परिजनों को पूरी घटना बताई। तहरीर के आधार पर सात मार्च को आरोपी बबलू के खिलाफ छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुुमार यादव ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी बबलू को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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