महोबा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सर्पदंश, वज्रपात, भू-स्खलन व डूबने की घटनाएं आदि आपदाओं से प्रभावित मामलों में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो सरकार उन्हें मुआवजा देती है। जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने 22 ऐसी प्राकृतिक आपदाएं अधिसूचित की हैं। जिनके तहत मृत्यु होने पर मृतक आश्रितों को चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इन प्राकृतिक आपदाओं में मौत पर मिलने वाली राशि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी है।