महोबा। युवक पर कुल्हाड़ी से हमलाकर घायल करने के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय संदीपा यादव ने मंगलवार को उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
थाना खरेला के ऐंचाना गांव निवासी बद्दू अहिरवार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार फरवरी 2015 की शाम करीब पांच बजे गांव का ही आशाराम यादव ने उसके घर आकर पुत्र शिवकुमार को खेत से पानी निकलने और बबूल काटने को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर शिवकुमार पर कुल्हाड़ी से हमलाकर दिया। जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। थाना खरेला में आरोपी आशाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश की थी। मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पालीवाल ने की।