-अदालत ने अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
-करीब 12 साल पहले किशोरी को अपहृत कर ले जाने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। करीब 12 साल पुराने किशोरी अपहरण मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। नौ नवंबर 2014 को एक मोहल्ले की महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। महिला ने बताया था कि सलमान, हलीम, सुल्तान और अल्लू उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। दुष्कर्म के आरोप साबित नहीं हुए, जिसके बाद सभी अभियुक्तों को अपहरण के मामले में सजा सुनाई गई।