महोबा। रंजिश में एक ही परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कोतवाली क्षेत्र के करहराकलां गांव निवासी नारायण सिंह पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका बेटा लाखन सिंह व चचेरा भाई श्याम सिंह तीन नवंबर 2018 की रात 10 बजे पशुबाड़े से घर वापस लौट रहे थे। घर के बाहर गांव के बालकृष्ण, राकेश, जगदेव और गुलाब हाथों में फरसा व कुल्हाड़ी लेकर आ गए और गाली गलौज करने लगे। बाद में दबंगों ने घर घुसकर लाखन व श्याम सिंह पर हमला कर दिया। बचाने दौड़ी परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मारपीट में लाखन और श्याम सिंह को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिला सत्र न्यायाधीश जेपी यादव ने चारों अभियुक्तों बालकृष्ण, राकेश, जगदेव व गुलाब को सजा सुनाई।