फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जानलेवा हमले में सात साल की सजा

Wed, 24 May 2017 11:01 PM IST
महोबा
विज्ञापन
Demo Pic - फोटो : google
विज्ञापन

विज्ञापन
अपर जिला सत्र न्यायलय ने बुधवार को जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


थाना अजनर के स्यावन गांव निवासी शोभा पत्नी जयहिंद 21 जून 2015 को घर पर थी। तभी गांव का राजकुमार और उसका भाई बृजेंद्र राजपूत मध्य प्रदेश की शराब की पेटियां उसके घर में रखने लगे। महिला के विरोध करने पर दोनों में विवाद हो गया। इससे राजकुमार ने शोभा पर तमंचे से गोली मार दी।
विज्ञापन


बीच बचाव करने आए देवर रूप सिंह पर भी आरोपियों ने तमंचे से फायर कर दिया। इससे रूपसिंह भी घायल हो गया। ग्रामीणों के आ जाने से  दोनों  भाई तमंचा लहराते हुए भाग गए। घटना की रिपोर्ट शोभा ने राजकुमार राजपूत और बृजेंद्र राजपूत के खिलाफ  रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना में बृजेंद्र को निकाल दिया था और राजकुमार के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 
विज्ञापन


  बुधवार को न्यायाधीश एडीजे ने राजकुमार को जानलेवा हमला का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें