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बलात्कार के मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा

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दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सुरेंद्रनाथ ने थाना पनवाड़ी के एक गांव में महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
थाना पनवाड़ी के एक गांव निवासी महिला दो दिसंबर 2016 को अपराहन करीब तीन बजे खेत में बनी कोठी पर बैठी थी। तभी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के थाना नौगांव के ग्राम नैगवां निवासी जयपाल राजपूत पुत्र तुलाराम राजपूत पानी पीने के बहाने महिला की कोठी में पहुंचा। महिला को अकेला पाकर तमंचा दिखाते हुए उसे अंदर वाले कमरे में घसीटकर ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के अगले दिन महिला ने थाना पनवाड़ी में जयपाल के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने और जान से मारने की धमकी देनेे का मुकदमा दर्ज कराया था।
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शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद जयपाल राजपूत को दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुुर्माना ठोंका। जान से मारन की धमकी देने के मामले में चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। सरकार पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता नीरज रावत ने बताया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
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