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किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास

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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुरेंद्र नाथ ने नौ साल पहले किशोरी को अगवाकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने की।
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23 जुलाई 2009 को सुबह 10 बजे किशोरी घर से कस्बा खन्ना में बाजार करने गई थी। तभी गांव का ही कट्टा यादव व कबरई के वीरपाल कुशवाहा किशोरी को अगवाकर ले गए। पीड़िता के पिता ने थाना खन्ना में अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर बलात्कार और एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा कट्टा यादव की मृत्यु हो गई। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी थी।
मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद वीरपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
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किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास
-अदालत ने आरोपी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका
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