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हत्या के मामले में आरोपी का आजीवन कारावास

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महोबा। जनपद न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने की।
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कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डढ़हट निवासी बलराम 36 पुत्र वृंदावन अपनी बुआ के लड़के मंगल के साथ तीन जूून 2011 को रात में करीब आठ बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से गांव आते समय किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। जिससे हाथ में लाठी लिए मंगल ने बलराम पर प्रहार कर दिया। बलराम गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। गंभीर चोटें होने के कारण बलराम की मां ने रात में उसके शरीर पर हल्दी चूना लगा दिया, लेकिन रात में उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई लखन ने कोतवाली महोबा में मंगल पुत्र रामभरोसे निवासी बंडवा थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के खिलाफ दर्ज कराई थी।
जनपद न्यायाधीश ने बुधवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद मंगल को हत्या का आरोपी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने पुलिस हिरासत में आरोपी को जेल भेज दिया।
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हत्या के मामले में आरोपी का आजीवन कारावास
-अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका
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