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ग्रामीणों को घायल करने के मामले में तीन साल की सजा

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महोबा। पति-पत्नी और दो बेटों पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर लहुलूहान करने के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्तों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी सौंपा।


जुर्माने की धनराशि चुटहिल रमेश, ममता और उसके बेटे अनिल व अजय को दिए जाने के आदेश दिए।
थाना पनवाड़ी के ग्राम नकरा निवासी रमेश परिवार के साथ घर पर था। तभी गांव के ही बदनसिंह, करन सिंह पुत्रगण जगदयाल व जगदयाल का भांजा मुकेश पुत्र सुरेश ने पांच अप्रैल 2017 को दिन में साढ़े नौ बजे रमेश के घर में घुसकर रमेश उसकी पत्नी ममता बेटे अनिल व अजय पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमलाकर लहुलूहान कर दिया था।
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रमेश ने तीनों लोगों के खिलाफ कोतवाली महोबा में जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में थाना पनवाड़ी में मुकदमा दर्ज कराया था।

मंगलवार को जनपद न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां नेे दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद धारा 307 में संदेह का लाभ देते हुए तीनों को बरी कर दिया जबकि गंभीर रूप से घायल किए जाने पर तीनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
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जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने चारों घायलों को जुर्माने की राशि देने का फैसला सुनाया।
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