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नशीला पाउडर रखने के आरोप में 10 साल की सजा

Tue, 18 Jul 2017 10:44 PM IST
महोबा
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supreme court
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) संतोष कुमार मौर्या ने मंगलवार नशीला पाउडर रखने के आरोप में आरोपी को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।  
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पांच सितंबर 2016 को रेलवे स्टेशन महोबा के प्लेटफार्म नंबर दो और तीन के बीच में संदिग्ध अवस्था में जीआरपी पुलिस ने संतोष उर्फ भूरे पुत्र सट्टू धोबी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से 120 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद किया। इस पाउडर को सुंघाकर यात्रियों को लूटने के लिए प्रयोग किया जाता था। जीआरपी ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करा दिया था।


मंगलवार को अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


नशीला पाउडर का इस्तेमाल कर यात्रियों को लूटने वाले आरोपी संतोष उर्फ भूरे को मंगलवार को अदालत ने जैसे ही 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी सजा सुनकर गिर पड़ा। बाद में उसे लॉकप इंचार्ज और एक सिपाही की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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