महोबा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश पर पराली जलाने पर दो सौर ऊर्जा प्लांट के मैनेजरों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि दो किसानों पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगा है। एनजीटी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कृषकों व पावर प्लांटों के मैनेजर को नोटिस जारी किए गए थे। बुधवार को जांच कराई गई थी। बताया गया कि फसल अवशेष जलाने पर इंद्र देवी पत्नी देशराज तेली पहाड़ी, लखनलाल पुत्र नत्थू कनकुआ और मुन्ना पुत्र बलैरया कनकुआ पर पच्चीस-पच्चीस सौ रुपये और मैनेजर सौर ऊर्जा पावर प्लांट देवगांव व मैनेजर सौर ऊर्जा पावर प्लांट कनकुआ पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। संवाद