महोबा। चार साल की बालिका को खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने सोमवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर तीन साल कारावास व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना कबरई के एक गांव निवासी चार वर्षीय बालिका 20 नवंबर 2018 की शाम साढ़े पांच बजे मोहल्ले में खेल रही थी। तभी गांव का ही अतुल सेन उसके पास आया और लालच देकर बालिका को गांव के बाहर खंडहर में ले गया। कुछ लोगों ने बालिका को ले जाते देखा तो परिजनों को सूचना दी। बालिका की मां जब खंडहर की ओर गई तो आरोपी छेड़छाड़ कर रहा था। मां को देख वह मौके से भाग निकला। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अतुल सेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।