महोबा। जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नौ अगस्त से बिना माइन टैग लगे वाहनों की ई-एएम 11 आईएसटीपी जनरेट नहीं होगी।
बताया कि खनिज विभाग उत्तर प्रदेेश की ओर से उप खनिज परिवहन में रॉयल्टी चोरी रोकने व अवैध खनन परिवहन को पूर्ण रूप से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। जिससे उप खनिज पर किसी रूप में परिवहन करने वालों वाहनों को नौ अगस्त से माइनटैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। (संवाद)