महोबा। खनन उद्योग कल्याण समिति की मांग पर अब एक घनमीटर खंडा बोल्डर, गिट्टी बोल्डर का वजन पहले की तरह ही रहेगा। इसको लेकर खनिज निदेशक रोशन जैकब ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे खनन व क्रशर व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।
पांच सितंबर को लखनऊ में खनिज निदेशक व अपर निदेशक विपिन जैन से खनन उद्योग कल्याण समिति के रामकिशोर, मो. वसीम, रघुराज सिंह आदि ने मुलाकात की थी। बताया था कि पूर्व की नियमावली के अनुसार पहाड़ से निकले गिट्टी, खंडा की मात्रा को एक घनमीटर को 1.65 टन से एमएम-11 की मात्रा को निर्धारित किया जाता था लेकिन निदेशालय स्तर से पूर्व की मात्रा घटाकर 1.41 टन से निर्धारित किया गया।
नई व्यवस्था से खनिज मूल्य में अतिरिक्त भार व्यय अदा करना पड़ेगा। जिससे वह सीमावर्ती प्रांतों से उप खनिज के मूल्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में पूर्व की तरह व्यवस्था की जाए। खनन उद्योग कल्याण समिति की मांग को खनिज निदेशक ने गंभीरता से लिया। निदेशक ने इसको लेकर नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत अब यह व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। इससे खनन व क्रशर व्यापारियों ने खुशी है। समिति के संरक्षक राम किशाेर सिंह ने बताया कि गिट्टी व खंडा की मात्रा एक घन मीटर में 2.60 टन किए जाने की मांग चल रही है। जल्द ही यह मांग पूरी होने की उम्मीद है। जिससे मध्यप्रदेश जाने वाले ट्रक महोबा आएंगे। पत्थरमंडी कबरई में एक बार फिर रौनक लौटेगी।