महोबा। चरखारी के उप जिलाधिकारी सुनील कुमार का कहना है चार्ज के दौरान ग्राम प्रधानाें को परिसंपत्ति रजिस्टर दिलाने की जिम्मेदारी ग्राम सचिव की होती है। आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण की लेखपालों और प्रधानों को जानकारी होनी चाहिए। कहीं-कहीं परिसंपत्ति रजिस्टर न होने की जानकारी है। फिर भी 117 के तहत दर्ज ग्रामाें की आरक्षित भूमि राजस्व विभाग में दर्ज है। उन्हाेंने कहा अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।