महोबा। छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर ले जाने और एक माह तक कानपुर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करने में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना महोबकंठ के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 21 जनवरी 2019 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा आठ की छात्रा थी। जनपद कानपुर के थाना शिवराजपुर के राजेपुर गांव निवासी राजेंद्र गांव में जेसीबी चलाता था। राजेंद्र उसकी पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छात्रा को बरामद किया। पीड़िता ने बयान में बताया कि वह मेला देखने गई थी। तभी राजेंद्र ने उसे समोसे में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। अचेत होने पर उसे ले गया।
कानपुर में होश आने पर राजेंद्र ने धमकी दी कि यदि शोर मचाया तो जान से मार देंगे। एक महीने तक कानपुर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद उसे सिलवापुरवा ले गया और वहां पांच से छह महीने तक रखकर गलत काम किया। इससे वह गर्भवती हो गई।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने सोमवार को फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।