-विदेश में रहने वाले लोगों के खाते में मनरेगा मजदूरी भेजने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। परतावल विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बलुआ में विदेश में रहने वाले जॉब कार्डधारक को मजदूर बनाकर उनका मस्टररोल भरकर उसके खाते में धनराशि भेजकर भुगतान कराने के मामले में ग्राम प्रधान, सचिव व रोजगार सेवक को दोषी पाया गया है। खंड विकास अधिकारी रजत गुप्ता के निर्देश पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, एडीओ समाज कल्याण तथा ब्लाॅक तकनीकी सहायक द्वारा जांच कराई गई थी। जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।
परतावल ब्लाॅक के बलुआ में मनरेगा योजना के तहत विदेश में रहने वाले तीन व्यक्तियों को मनरेगा मजदूर बनाकर उसके खाते में मजदूरी की धनराशि भेजने की शिकायत की गई थी। खंड विकास अधिकारी रजत गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत बलुआ में कोदई पोखरी के सुंदरीकरण पर रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मांग प्रस्तुत की गई थी और मस्टररोल भरकर भुगतान के लिए प्रेषित किया गया। उक्त कार्य पर जाॅब कार्ड नं-103 असगर द्वारा 12 दिन का मस्टररोल भरा गया है, एवं जाॅब कार्ड नं-244 जहरूद्दीन का 11 दिन का मस्टररोल भरा गया है।
वहीं ग्राम पंचायत बलुआ में नहर से पश्चिम तजीर के खेत से दक्षिण बक्शीष के खेत तक मिट्टी कार्य पर रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मांग प्रस्तुत किया गया था और संबंधित द्वारा मस्टररोल भरकर भुगतान के लिए प्रेषित किया गया था। उक्त कार्य पर जाॅब कार्ड सं-11 रमाकांत का 12 दिन का मस्टररोल भर कर 2760 का भुगतान किया गया है। भुगतान किए गए जाॅब कार्ड धारियों के परिजन से वार्ता एवं लिखित बयान के आधार पर पता चला कि एक वर्ष या उससे अधिक समय से तीनों लोग विदेश में है।
उक्त प्रकरण में ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव दोषी हैं। जिस क्रम में संबंधित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक से वसूली का आदेश जारी किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया है कि ग्राम रोजगर सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करें। ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान पर कार्रवाई के लिए मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।