महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने दोषी कन्दवा बाजार चिल्हिया थाना जनपद सिद्धार्थनगर निवासी विनोद को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा। अभियोजन अधिकारी ललित कुमार वैद्य ने बताया कि अभियुक्त विनोद निवासी कन्दवा बाजार थाना चिल्हिया जिला सिद्धार्थनगर ने 2021 में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बृजमनगंज पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। संवाद