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Maharajganj News: लूट के मामले में दो वर्ष का कारावास

Mon, 08 Jan 2024 08:31 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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नौतनवा। बृजमनगंज में एक ज्वेलर्स की दुकान में असलहा दिखाकर लूट का प्रयास करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने दोषी अनमोल सिंह को दो वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 27 मार्च 2022 को बृजमनगंज में एक ज्वेलर्स की दुकान में अभियुक्त अनमोल सिंह निवासी राणा पार्क मकान नंबर बी 15 गली नंबर 3 सिरसपुर नई दिल्ली ने दुकान मालिक को असलहा सटाकर लूटने का प्रयास किया था। मामले में रुपेंद्र वर्मा निवासी वार्ड नंबर 3 विकास नगर पंचायत आनंदनगर थाना बृजमनगंज ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। मामले में पुलिस ने 28 मार्च 2022 को आरोपी के खिलाफ लूट का प्रयास करने की धारा में केस दर्ज किया था। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने अनमोल सिंह को दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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