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Maharajganj News: छेड़छाड़ के दोषी को दो वर्ष की सजा

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महराजगंज। न्यायालय अनन्य न्यायाधीश पास्को अधिनियम की अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त नगीना, निवासी मैनहवा, टोला महमूदपुर, थाना कोल्हुई, महराजगंज को न्यायालय ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2023 का है जब किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर थाना कोल्हुई में अभियुक्त नगीना के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और विवेचक ने तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए। जांच पूरी होने के बाद विवेचक ने न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए जिसके आधार पर अभियुक्त नगीना को दोषी पाया गया। अनन्य न्यायाधीश पास्को अधिनियम ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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