महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने 30 साल पुराने मारपीट और धमकी के मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई।
अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रामदास और हरि, निवासी अचलगढ़ नर्सरी, थाना पुरन्दरपुर को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा और 1500-1500 का जुर्माना लगाया है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1995 का है। उस समय पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने आपसी विवाद को लेकर मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।