संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की पैरवी के बाद 26 मार्च को न्यायालय सीजे (जेडी)/ जेएम की अदालत ने थाना दुधारा से संबंधित अभियुक्त सिराजुद्दीन निवासी साफियाबाद को सीएस एक्ट के अपराध में जेल में बिताई अवधि एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 2 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।