महराजगंज। फरेंदा न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रघुवर और राजकुमार निवासी हरैया बरगदवा थाना पुरंदरपुर को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों दोषियों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। साथ ही 500-500 रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 2000 की है। मामले में पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई थी।