महराजगंज। दीवानी न्यायालय, महराजगंज के प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली-प्रथम ने फर्जी कंपनी खोलकर निवेशकों की मेहनत से कमाई गई मोटी धनराशि हड़पने वाले अभियुक्त अर्पित पटेल निवासी सोनिया बरवा का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दी। पत्रावली के अनुसार, वादी मुकदमा ज्ञानेंद्र कुमार पटेल निवासी मौजा पोस्ट करमहां थाना कोतवाली जिला महराजगंज की ओर से थाना कोतवाली जिला महराजगंज ने थाना कोतवाली सदर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरब पटेल, त्रिभुवन पटेल, शशिकला पटेल, प्रमोद पटेल, कल्याणी देवी निवासीगण ग्राम व पोस्ट हरखपुरा थाना घुघली जिला महराजगंज व अर्पित पटेल, शैलेष निवासीगण ग्राम सोनिया बरवां पोस्ट मिठौरा, थाना सिंदुरिया ने मिलकर फर्जी कंपनी बनाई। उन्होंने कंपनी में निवेश करने पर तीस प्रतिशत मासिक लाभ का प्रलोभन दिया। बहकावे में आकर अपने तथा अपने मित्रों व रिश्तेदारों से पैसा लेकर बैंक खातों व नकद कुल धनराशि 28,00,000 रुपये दिए गए।