महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने चाकू बरामदगी के मामले में दोषी को एक दिन की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, अभियुक्त सुभाष निवासी कुरी बाजार, थाना बेलघाट, जिला गोरखपुर के खिलाफ पुरंदरपुर थाने में वर्ष 2000 में केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि पुलिस ने सुभाष के पास से अवैध चाकू बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामला लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने माना कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। इसके आधार पर मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने सुभाष को दोषी करार देते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद