महराजगंज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने वन रक्षक पर हमला के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त बालकिशुन, बहादुर, जितनी, कोमल, शंकर और गोरख निवासी तिकोनिया थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज प्रत्येक को एक-एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। 4500-4500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह महराजगंज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने बिना एनओसी के वृक्ष काटने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर महेंद्र निवासी करमहा खास थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने चोरी से जंगल की लकड़ी काटने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर सहाबुद्दीन, अनवर, हैदर, हदीश और माधव निवासी मदरहा कटकही थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही 5000-5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद