महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेस्ट फरेंदा ने तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए छह अभियुक्तों काे सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, पहला मामला वर्ष 1997 का है, जिसमें बुद्धिराम निवासी एकसड़वा थाना कोल्हुई के खिलाफ पुरंदरपुर थाने में अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में केस दर्ज था, जिसमें विवेचना की कार्रवाई पूरी करने के बाद दरोगा ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्ट दाखिल की थी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। दूसरा मामला वर्ष 2004 का है। रामप्रताप, जगनरायन और ओमप्रकाश निवासी बड़हरा कन्हई थाना पुरंदरपुर और मो. सलीम निवासी सैलदह उर्फ कवलदह थाना पुरंदरपुर के खिलाफ जंगल से लकड़ी काटकर ले जाने के मामले में केस दर्ज हुआ था।