महराजगंज। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जगन्नाथ, हृदय लाल, रामजतन, सिमिरती निवासी ललाइन पैसिया थाना पुरंदरपुर और पूर्णमासी निवासी ककरहवा थाना कोल्हुई ने एकजुट होकर मारपीट की थी। इसमें इसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में 22 नवंबर 2001 को अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्जसीट दाखिल हुआ था। न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
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एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने अभियुक्त घिन्ने चौहान निवासी पैसिया ललाइन थाना पुरंदरपुर को जेल में बिताई गई अवधि के साथ एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा दी। है। 1000 रुपये अर्थदंड लगा है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ललित कुमार वैध ने बताया कि वर्ष 2013 में अभियुक्त घिन्ने चौहान पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के पैसिया ललाइन निवासी के पास पुरंदरपुर पुलिस ने एक अवैध चाकू बरामद करके आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई है। संवाद