महराजगंज। फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी और चोरी की संपत्ति रखने के एक मामले में सुनवाई पूरी कर अभियुक्त नीरज पासवान को दोषी करार दिया है। नीरज पासवान, निवासी गनेशपुर, थाना फरेंदा, जनपद महराजगंज, को जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 का है। अभियुक्त पर चोरी करने और चोरी की संपत्ति को अपने पास रखने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी तथ्यों और सबूतों का गहन विश्लेषण करने के बाद यह फैसला सुनाया। संवाद