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रोहिंग्या रशीदा बेगम की जमानत याचिका खारिज

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रोहिंग्या रशीदा की जमानत याचिका खारिज
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महराजगंज। भारत-नेपाल बॉर्डर पर भारत-नेपाल मैत्री बस जांच के दौरान 22 जून 2022 को रशीदा बेगम को अवैध कागजात के साथ भारत में प्रवेश करते पकड़ा गया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने सबूतों के आधार पर जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त की दी।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार सोनौली बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार 22 जून को नेपाल से भारत आने वाली मैत्री बस की जांच कर रहे थे। बस में रशीदा बेगम रोहिंग्या मुस्लिम, जो वर्मा देश की रहने वाली हैं। इनको अवैध कागजात के साथ यात्रा करने के संदेह में पकड़कर इमीग्रेशन सेंटर सोनौली में पेश किया गया, जहां प्रपत्रों की जांच की गई तो कागजात फर्जी मिला।
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मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जमानत की सुनवायी के दौरान शासकीय नामित अधिवक्ता पूर्णेंदू राम त्रिपाठी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि महिला अपने पति व पाच बच्चों के साथ भारत में प्रवेश की। जम्मू से फर्जी कागजात बनाकर 10 वर्ष पूर्व नेपाल गई थी। पोखरा से फर्जी कागजात पर भारत में प्रवेश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। संवाद
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