महराजगंज। जनपद के थाना चौक क्षेत्र के एक गांव में 2022 में किशोरी को भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में झिनक उर्फ हरीलाल साहनी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 10000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि पीड़ित ने 26 फरवरी 2022 को उसकी नाबालिग पुत्री को झीनक उर्फ हरीलाल साहनी अपने भाई एवं भाभी के सहयोग से भगा ले गया। इस सूचना पर 28 फरवरी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचक ने 27 मई को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान सात गवाह और 18 दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई। संवाद