महराजगंज। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार जाटव की अध्यक्षता में विधिक जागरूक शिविर का आयोजन जिला कारागार में हुआ। सचिव ने कहा कि जेल में निरूद्ध, किसी भी बंदी को धन के अभाव में मुकदमों की पैरवी से वंचित नहीं होना पड़ेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे निर्धन बंदी को निशुल्क वकील प्रदान करेगी, जो अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता रखने में असमर्थ है। असिस्टेंट, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ज्ञानेंद्र कुमार मिश्र व नौशाद आलम ने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के दौरान लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा और कल्याण के प्रावधानों से संबंधित कानून की जानकारी दी। इस अवसर पर डिप्टी जेलर दुर्गेश कुमार गौंड, पराविधिक स्वयं सेवक रामभवन मौर्य, रोहित कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे।