महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौज के एक पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।
दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त शिवराम गुप्ता एवं त्रियोगी पटेल, निवासी करैला अजगरहा थाना कोल्हुई को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 1100-1100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 1998 का है। उस समय आपसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट और गाली-गलौज में बदल गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना कोल्हुई में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी करार दिया।