महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने अदालत ने बृहस्पतिवार को लगभग 34 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी मोलई निवासी पिपरिया, थाना श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज को जेल में बिताई गई अवधि व एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 1250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, मामला वर्ष 1991 का है। आरोप है कि आरोपी ने जंगल से चोरी-छिपे लकड़ी काटकर ले जाने का अपराध किया था। इस दौरान फरेंदा पुलिस ने लकड़ी बरामद की थी और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।इस प्रकरण में विवेचना की कार्रवाई पूरा होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने इस प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाया है।