महराजगंज। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने मारपीट के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर दोषी इंद्रजीत निवासी धानी थाना फरेंदा को एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। 3500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी क्रम में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त राममूरत और इंद्रकश निवासी जमुनहिया थाना बृजमनगंज को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। 3500-3500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त मोल्हू मौर्य निवासी पचगंगपुर थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज को एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रामचंदर यादव और मंजूर अहमद निवासी चौतरवा थाना फरेंदा प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। 4500-4500 रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद