फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Maharajganj News: लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता

विज्ञापन
विज्ञापन
विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का बौलिया राजा में हुआ आयोजन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। विकास खंड मिठौरा के ग्राम सभा बौलिया राजा में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें महिलाओं के हित के लिए बने कानून एवं सर्वाइकल कैंसर विषय की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के सचिव कमलेश्वर पांडेय ने कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। कार्य स्थल पर हुए किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न होता है तो यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वरिष्ठ अधिवक्ता पूजा प्रजापति ने कहा कि अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता जायसवाल ने कहा कि मुख्य रूप से लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला की घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए कानून बनाया गया है। आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस अवसर पर डाॅ. अमित कुमार, नीरज सिंह, शिवेंद्र मिश्र, विजयलक्ष्मी, चांदनी खान, नवनीत उपाध्याय, अवनीश पटेल आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें