महराजगंज। पशुपालकों को अब पशु बीमा का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति और बीपीएल वर्ग के पशुपालक 156 रुपये में गाय तथा 187 रुपये की किस्त देकर भैंस का बीमा करा सकेंगे। पशुधन बीमा योजना के तहत जनपद में पशुओं का बीमा होगा।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. विनोद विश्वकर्मा ने बताया कि इस बीमा में अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 75 प्रतिशत की छूट सरकार की ओर से दी गई है। शेष रुपये का प्रीमियम पशुपालक को देना होगा। जबकि, सामान्य वर्ग के पशुपालकों को गाय के लिए चार सौ और भैंस के लिए 465 रुपये देकर बीमा कराना है। इसकी समय सीमा एक साल के लिए रखी गई है।
बताया कि गाय का अधिकतम मूल्य 50 हजार रुपये और भैंस का 60 हजार रुपये तय किया गया है। जिले में पशुओं का बीमा कराने का निर्देश मिला है। एक बार में एक परिवार के सिर्फ पांच गाय और भैंस का ही बीमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी और पति के नाम से अलग-अलग पांच-पांच गाय व भैंस का बीमा किया जाएगा। यह बीमा एक से तीन साल के लिए होगा। इसके लिए प्रीमियम की राशि प्रति वर्ष के अनुसार बढ़ जाएगी। पशुओं का बीमा कराने के लिए विभाग की ओर से पशुपालकों से संपर्क करना शुरू कर दिया गया है। संवाद