महराजगंज। 13 पूर्व किशोरी की हत्या में श्यामदेउरवा क्षेत्र के लखिमा गांव निवासी दो सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के लखिमा गांव में उधव यादव की छत पर ईंट फेंकने पर उनके परिवार ने विरोध किया तो दुलारे यादव व अनिरुद्ध यादव पुत्रगण गोपी ने गोलबंद होकर उधव यादव के घर पर हमला कर दिया। उधव यादव की पत्नी माधुरी देवी और उनकी 14 वर्षीय बेटी की पिटाई कर दी।
अनिरुद्ध व दुलारे ने उधव की 14 वर्षीय किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका कि मां की तहरीर पर थाना श्यामदेउरवा ने दुलारे यादव तथा अनिरुद्ध यादव के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना के बाद अंतर्गत धारा 147 32/149 336/149 आईपीसी आरोप पत्र न्यायालय समझ प्रस्तुत किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण कर बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद दोषी दुलारे यादव और अनिरुद्ध यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।