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Maharajganj News: हत्या में दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

Fri, 24 Feb 2023 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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महराजगंज। थाना चौक क्षेत्र के परसौनी गांव के जाकिर हुसैन की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर जहूर आलम व अख्तर अली उर्फ गुदरी को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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जानकारी के अनुसार, अमीरुद्दीन निवासी परसौनी ने पांच दिसंबर 2016 को थाने में तहरीर दी। बताया कि बेटा जाकिर हुसैन ब्लॉक निचलौल में उर्दू अनुवादक के पद पर कार्यरत था, उसे पांच दिसंबर 2016 की शाम घर आने के दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा गांव का रियाज उसे पडरी कला से आगे बने रोड पर पुलिया के पास ले गया। वहां उसे जहूर आलम और एक अज्ञात व्यक्ति ने रोककर गोली मार दी। थाने में केस दर्ज कर विवेचक की ओर से जहूर आलम, अख्तर अली, अब्दलु हक और कमाल अशरफ के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने गवाहों को पेशकर सजा की मांग की। न्यायालय की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अब्दुल हक एवं कमाल अशरफ को दोषी न पाए जाने पर दोषमुक्त करते हुए उक्त सजा सुनाई गई। संवाद
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