दुष्कर्म के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास
महराजगंज। कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2020 में आठ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आजीवन सश्रम कारावास (प्राकृतिक रूप से संपूर्ण जीवन काल तक) की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अर्थदंड की धनराशि पीड़िता के चिकित्सकीय व्यय एवं पुर्नवास के लिए पीड़िता को दी जाएगी। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार घटना 7 मई 2020 को हुई थी। पीड़िता ने बताया कि गांव के एक युवक पर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोपी को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।
विवेचना के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने गवाह एवं 8 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य एवं सुबूतों के आधार पर युवक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।