महराजगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त दिनेश निवासी पनियरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि 21 सितंबर 2019 को इंदू हत्या के मामले में पनियरा थाने में केस दर्ज हुआ था। मृतका के पिता ने तहरीर देकर दामाद दिनेश पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। संवाद