महराजगंज। उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि लेने का मामला सामने आने पर जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने पांच दुकानों का लाइसेंस निंलंबित कर दिया है। वहीं अनैतिक रूप से यूरिया खाद को रखने के मामले में एक व्यक्ति के विरुद्ध नौतनवां थाने में केस भी दर्ज कराया गया है।
कृषि विभाग ने उर्वरक की बिक्री करने वाले निजी दुकानदारों को निर्देशित किया था कि वे उर्वरक की बिक्री में किसी भी किसान से अधिक धन न वसूलें। जो उर्वरक का वास्तविक मूल्य है उसे ही लिया जाए। इसके बाद भी खाद का अधिक मूल्य लेने की स्थिति सामने आने पर जिला कृषि अधिकारी ने नौतनवां के जमुहानी के चार दुकानों व करमहवा के एक दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
दुकान संचालकों से जवाब भी मांगा गया है, संतोषजनक उत्तर न मिलने पर लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा।
32 बोरी यूरिया की हुई बरामदगी
नायब तहसीलदार नौतनवां व पुलिस टीम की ओर से नौतनवां थाना क्षेत्र के ग्राम गनवरिया उर्फ बरगदवां में की गई 32 बोरी यूरिया के बरामदगी के मामले में जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने राहुल प्रताप के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
मानक से अधिक मूल्य लेने वाले पांच दुकानदारों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। एक दुकानदार के विरुद्ध नौतनवां थाने में केस दर्ज है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने की दिशा में उर्वरक के दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
- वीरेंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी