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नाबालिग से छेड़खानी में दो को सजा

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नाबालिग से छेड़खानी में दो को सजा
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- पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 जुलाई 2018 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर कहा था कि 15 जुलाई 2018 की रात में परिवार समेत खाना खाकर घर में सो रहे थे। गांव के एक युवक ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी किया। शोर मचाने पर वह भाग गया। जब इसकी जानकारी उसके पिता को दी गई तो उन्होंने मारपीट कर भगा दिया। तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने विवेचना की तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने दर्जन भर के गवाहों का बयान दर्ज कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश छांगुर राम ने आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 17 हजार का अर्थदंड तथा उसके पिता पर मारपीट व अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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