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Maharajganj News: अपहरण के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 26 May 2023 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने फिरौती के लिए अपहरण करने के दोषी पकड़ी नौनिया निवासी गुड्डू उर्फ धर्मेद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर टोला कांध से 27 दिसंबर 2003 को गांव के जयप्रकाश का अपहरण हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपी गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। पीड़ित रामनिवास ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था बेटा जयप्रकाश 27 अक्तूबर 2003 की शाम को भोजन करने के बाद एक मेडिकल स्टोर पर गया था। घर नहीं लौटा तो आसपास तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। 20 दिनों पर अमरूतिया के रहने वाले रिश्तेदार के अशोक के पास फोन आया। जयप्रकाश को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।
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रकम नहीं देने पर जान से मारने देने की धमकी दी गई। एक लाख की फिरौती देने के दौरान आरोपी की पहचान कर ली गई थी। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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